लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए आम लोगों के खिलाफ दर्ज शिकायतों को वापस लेने का फैसला किया है। शनिवार को एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद विभिन्न चरणों में लॉकडाउन के दौरान प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में 2.5 लाख से अधिक लोगों के खिलाफ शिकायतें दर्ज की गईं थीं। प्रवक्ता ने कहा कि कोविड -19 प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत शिकायतें दर्ज की गई थीं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि यदि शिकायतें गंभीर नहीं हैं तो उन्हें वापस ले लिया जाना चाहिए।
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